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सरकार ने डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स घटाया, नई दरें आज से लागू

Posted on: 2026-10-01
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सरकार ने डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स घटाया, नई दरें आज से लागू

केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) में कटौती कर दी है। पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार नई दरें गुरुवार, 1 अक्टूबर से लागू हो गई हैं।

कितनी हुई कटौती?

अधिसूचना के मुताबिक:

– डीजल के निर्यात पर शुल्क 20 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है (4 रुपये प्रति लीटर की कमी)।
– एटीएफ पर निर्यात शुल्क 15 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है (4.50 रुपये प्रति लीटर की कमी)।
– पेट्रोल का निर्यात शुल्क पहले की तरह 0.5 रुपये प्रति लीटर ही बरकरार रखा गया है।

ये संशोधित दरें अगले दो सप्ताह के लिए लागू रहेंगी।

सितंबर से अब तक कितनी कटौती हो चुकी?

पिछले महीने 16 सितंबर को भी सरकार ने विंडफॉल टैक्स में कमी की थी। तब डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 4 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी, जिसके बाद डीजल पर शुल्क 20 रुपये और एटीएफ पर 15 रुपये प्रति लीटर हो गया था। 1 सितंबर से लेकर अब तक डीजल पर कुल 9 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 8.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती हो चुकी है। सरकार समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू बाजार की स्थिति को देखते हुए विंडफॉल टैक्स की दरों में बदलाव करती रहती है। इस ताजा कटौती से निर्यातक कंपनियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

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