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दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को दो साल की जेल

Posted on: 2026-07-13
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दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को दो साल की जेल

सियोल, 13 जुलाई । दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को \'मुफ़्त ओपिनियन पोल\' मामले में सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राजनीतिक फंड कानून के उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सज़ा सुनाई है। अदालत ने उनके खिलाफ 13.96 मिलियन वॉन (लगभग ₹8.93 लाख) जब्त करने का भी आदेश दिया।

दक्षिण कोरिया की सरकारी समाचार सेवा याेनहाप के अनुसार विशेष अभियोजक मिन जोंग-की की टीम ने आरोप लगाया था कि यून सुक येओल और उनकी पत्नी किम केओन ही ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच पावर ब्रोकर म्युंग ताए-क्युन से करीब 270 मिलियन वॉन (लगभग ₹1.72 करोड़) मूल्य के 58 ओपिनियन पोल मुफ़्त में हासिल किए थे। हालांकि, अदालत ने सभी आरोपों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने माना कि यून ने इस अवधि में 14 ओपिनियन पोल मुफ़्त में लिए थे, जो अवैध राजनीतिक फंडिंग के दायरे में आते हैं।

अदालत ने यह भी माना कि यून ने इन ओपिनियन पोल के बदले जून 2022 के संसदीय उपचुनाव में कंज़र्वेटिव पीपल पावर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पूर्व सांसद किम यंग-सन के नामांकन का समर्थन करने का वादा किया था।

फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी के कृत्यों से राजनीति में जनता का भरोसा कमजोर हुआ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है, इसलिए अपराध के अनुरूप सज़ा आवश्यक है।

इसी मामले में पावर ब्रोकर म्युंग ताए-क्युन को भी 18 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष ने यून के लिए चार साल और म्युंग के लिए तीन साल की सज़ा की मांग की थी।

यह फैसला उस अलग मामले से भिन्न है, जिसमें पूर्व प्रथम महिला किम केओन ही को इसी तरह के आरोपों से सियोल हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने उस फैसले के खिलाफ अपील कर रखी है। वहीं, यून के वकीलों ने भी मौजूदा फैसले को चुनौती देने की घोषणा की है।

उल्लेखनीय है कि यून सुक येओल पहले से ही कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। वर्ष 2024 में मार्शल लॉ लागू करने की असफल कोशिश से जुड़े विद्रोह के मामले में उन्हें पहले ही उम्रकैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है।

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