रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन हंट के तहत घरघोड़ा पुलिस ने धरमजयगढ़ रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोबाइल दुकान में हुई चोरी के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी और चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चोरी के एलसीडी टीवी, इंडक्शन एवं मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले की शुरुआत 22 सितंबर 2025 को हुई थी, जब वार्ड क्रमांक-15 घरघोड़ा निवासी अमन गुप्ता ने थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी दुकान “गोल्डी फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल” से 20-21 सितंबर 2025 की रात के दौरान मोबाइल फोन, एलसीडी टीवी, इंडक्शन एवं पंखे चोरी हो गए हैं। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि दुकान का सामान कम दिखाई देने पर उसने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें रामायण दास महंत उर्फ बर्रा नामक व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियां करते दिखाई दिया।
आरोपी दुकान में ग्राहक बनकर आता था और मौका मिलते ही सामान बाहर निकालकर चोरी कर ले जाता था। रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 255/2025 धारा 303(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। अपराध दर्ज होने के बाद आरोपी लगातार फरार चल रहा था। थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में उसकी तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी घरघोड़ा क्षेत्र में घूम रहा है।
सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी रामायण दास महंत उर्फ बर्रा (45 वर्ष), निवासी बर्रा, थाना खरसिया को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने सितंबर 2025 में दुकान से दो एलसीडी टीवी, एक ओप्पो मोबाइल फोन, दो इंडक्शन और दो सीलिंग पंखों की चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने उसके कब्जे से दो एलसीडी टीवी एवं दो इंडक्शन कुल लगभग 36 हजार रुपये मूल्य का सामान बरामद किया।
पूछताछ में आरोपी ने चोरी का मोबाइल घरघोड़ा निवासी मोहम्मद मुजाहिद खान उर्फ राजू खान को बेचने की जानकारी दी। पुलिस ने राजू खान को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके कब्जे से चोरी का ओप्पो मोबाइल फोन बरामद किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी रामायण दास महंत ने अपने मालिक द्वारा सौंपी गई संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए चोरी की थी तथा दूसरे आरोपी द्वारा चोरी की संपत्ति अपने कब्जे में रखी गई थी। मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर धारा 306 एवं 3(5) बीएनएस भी जोड़ी गई।
पुलिस ने आरोपी रामायण दास महंत उर्फ बर्रा एवं मोहम्मद मुजाहिद खान उर्फ राजू खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी (1) रामायण दास महंत उर्फ बर्रा पिता लोधीदास महंत उम्र 45 वर्ष सा. बर्रा, थाना खरसिया जिला रायगढ (2) मोह. मुजाहिद खान उर्फ राजु खान पिता कासीम खान उम्र 35 साल सा. वार्ड नं. 02 ब्लाक कालोनी घरघोडा जिला रायगढ छ.ग.