बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने पर्सनलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।
अभिषेक बच्चन ने विभिन्न यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर अपना नाम, फोटोग्राफ, आवाज और व्यवसायिक उपयोग करने का आरोप लगाया है।
इससे पहले अभिषेक बच्चन के पिता अभिताभ और पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के लिए पर्सनैलिटी राइट्स का रुख किया था। पूरा मामला क्या है, नीचे दिए गए अध्ययन के लिए समझें।
आज हुई बहस के दौरान कोर्ट ने अभिषेक बच्चन के वकील को सलाह दी कि वो बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स को हनन करने वाले गूगल के लिंक को हटाने का निर्देश दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें यूआरएल की लिस्ट एसोसिएट होगी।
बच्चन के वकील ने कोर्ट को यह सलाह दी कि वो आज दोपहर दो बजे तक कोर्ट को यह जानकारी उपलब्ध करा देंगे।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अभिषेक बच्चन ने रविवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से अपने प्रचार और व्यक्तिगत अधिकार की सुरक्षा की मांग की। अभिनेता ने अदालत से कहा है कि वह अपनी वेबसाइटों और फर्जी वीडियो और फर्जी सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं।
फ़्रांसीसी तेज़स करिया ने अभिषेक बच्चन के वकील से अदालत द्वारा दिए गए सवालों के जवाब देने को कहा और कहा कि मामले की सुनवाई दोपहर 2:30 बजे होगी। अभिषेक के प्रतिनिधि कर रहे हैं मुख्य भूमिका वाले आनंद ने कहा कि अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा निर्मित कृत्रिम कृतियां (फिल्म) वीडियो बना रहे हैं
और उनके द्वारा हस्ताक्षरित फर्जी तस्वीरें और अश्लील सामग्री भी बनाई जा रही है। अभिषेक का अमिताभ बच्चन के पसंदीदा अमिताभ नाइक, मधु गोदिया और ध्रुव आनंद ने भी काम किया।
बता दें कि एक दिन पहले, मंगलवार को ऐश्वर्या राय ने व्यक्तित्व अधिकार की सुरक्षा के लिए आपको दिल्ली उच्च न्यायालय में एक फाइल फाइल की थी।
विदेशी तेजस करिया ने चेहरे के रूप में संकेत दिया कि वह प्रतिवादियों को चेतावनी देते हुए एक अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। दिव्या की याचिका में कहा गया है
उनकी प्रतिभा में कई अज्ञात पक्ष शामिल हैं, उनकी छवि के बिना उनके नाम, चरित्र, व्यक्तित्व और आवाज का अपमान किया जा रहा है, जिसका उपयोग वे व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। याचिका में दावा किया गया है
प्रोटेस्टेंट के अश्लील वीडियो और जोड़ों के लिए कृत्रिम कृतियों और डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। कोर्ट ने दो दिन बाद फिर से सुनवाई की।